2013 मुजफ्फरनगर दंगा: कोर्ट में पेश हुए नरसिंहानंद गिरी महाराज


LP Live, Muzaffarnagar:
मुजफ्फरनगर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को गाजियाबाद के डासना मन्दिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया। बाद में कोर्ट ने 20-20 हजार के जमानती दाखिल करने पर उन्हें रिहा कर दिया।

वर्ष 2013 में मलिकपुरा निवासी सचिन व गौरव की शोक सभा के बाद नंगला मंदौड में पंचायत हुई थी। उस समय तत्कालीन डीएम ने धारा 144 लागू कर दी थी। उसके बाद भी सभा में शामिल होने पर निषेधाज्ञा उल्लघंन के मामले में 21 लोगों के खिलाफ तत्कालीन एडीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमे डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी भी शामिल थे। कोर्ट की कार्यवाही की कड़ी में उनके इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने पर उन्होंने कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा। उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानती पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो जमानती दाखिल करने पर उन्हें रिहा कर दिया। इस दौरान कोर्ट में उनसे मिलने हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे।
