मुजफ्फरनगर के मिलावटखोरों पर लगा 9.14 लाख का जुर्माना
एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने वादों के निस्तारण करते हुए की कार्रवाई

LP Live, Muzaffarnagar: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों पर बुधवार को एडीएम प्रशासन कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 23 मामलों का निस्तारण करते हुए खाद्य कारोबारियों पर 9.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से मिलावटखोरी से होने वाली परेशानियों से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने त्योहारों के दौरान बाजारों में मिलावटी खाद्य सामग्री के नमून जब्त कर प्रयोगशाला भेजा थे। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला से जांच के बाद खाद्य पदार्थोें में मिलावट की पुष्टि हुई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट आने के बाद मामले को एडीएम प्रशासन की कोर्ट में दायर किया था। बुधवार को 23 वादों का निस्तारण करते हुए 9.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने आदर्श चौधरी पर मिश्रित दूध के मामले में 25 हजार रुपये, मनीष गर्ग पर 10 हजार रुपये, अंतर पाल पर एक लाख 60 हजार रुपये, असजद अली पर 30 हजार रुपये, अश्वनी सिंह पर 15 हजार रुपये, बबलू पर चार हजार रुपये, रहीस पर एक लाख रुपये, सुनील कुमार पर 50 हजार रुपये, सोनू कुमार पर 15 हजार रुपये, अशोक गर्ग पर 25 हजार रुपये, प्रदीप पर 10 हजार रुपये, जुनैद आलम पर 50 हजार रुपये, जुबैर आलम पर एक लाख रुपये, बाबूराम पर 10 हजार रुपये, शाहरूख पर 10 हजार रुपये, सोयब पर दस हजार रुपये, जुल्फकार पर पचास हजार रुपये, गौरव पर बीस हजार रुपये, योगेश गुप्ता पर तीस हजार और चालीस हजार रुपये अलग, मुर्शरफ पर चालीस हजार रुपये, सुऐब पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। खाद़य सुरक्षा विभाग के अपर आयुक्त डा चमन लाल ने बताया कि यह जुर्माना जनवरी में हुई जांच के मामलों पर हुआ है।
