महिला से छेड़छाड करने पर दो आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा
एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने सुनाई दोनों आरोपितों को सजा

LP Live, Muzaffarnagar : शामली जनपद के एक गांव में अनुसूचित जाति की महिला के साथ छेड़छाड करने वाले समुदाय विशेष के दो आरोपियों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
तीन दिसंबर 2010 को शामली जनपद के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। आरोप है कि समुदाय विशेष के कुर्बान और साबिर ने महिला को बदनीयती से दबोच लिया। आरोपियों ने महिला के कपड़े फाड़ डाले। महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने एससी एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी। मामले की सुनवाई विशेष एससी एसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश रजनीश कुमार के समक्ष चल रही थी। अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक यशपाल सिंह और एडीजीसी सहदेव सिंह ने पैरवी की। अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी साबिर और कुर्बान को तीन तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर दो दो हजार का जुर्माना भी लगाया है।
