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दिल्ली शराब घोटले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल

दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से रोक से इंकार के बाद ईडी का बड़ा एक्शन

दिल्ली हाईकोर्ट से गिरफ्तारी से रोक से इंकार के बाद ईडी का बड़ा एक्शन
LP Live, New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट से ईडी के समन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई में गिरफ्तारी से राहत न मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा एक्शन लिया और शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचकर दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नौंवा समन भेजा था, जिसके खिलाफ सीएम ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर लिया, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की ईडी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई यानी गिरफ्तारी पर रोक के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली शराब घोटले में केजरीवाल के खिलाफ सबूतों के दस्तावेज सौंपे। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी की लाख दलीलों के बावजूद दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इंकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल नियत की। लगातार दो याचिकाओं की सुनवाई में हाई कोर्ट से केजरीवाल को राहत न मिलने उनकी मुश्किलें बढ़ना तय था।

दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद शाम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम सीएम केजरीवाल के आवास पहुंची और उनसे पूछताछ की। नौवें समन में गुरुवार को केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन पेश होने के बजाए वे हाई कोर्ट पहुंच गये। पूछताछ के बाद ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ईडी की गिरफ्तारी के डर से गुरुवार को ही हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर फिलहाल सुनवाई से इंकार कर दिया। बताया जा रहा है कि केजरीवाल की लीगल टीम कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में पूरे दस्तावेज के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

सीएम आवास पर जाने वाले रास्ते बंद
गुरुवार शाम जैसे ही ईडी के अधिकारी केजरीवाल के आवास पर पहुंचे, दिल्ली पुलिस और त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कर्मियों को मुख्यमंत्री आवास के आसपास तैनात किया गया। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती इसलिए की गई, क्योंकि ईडी ने आप समर्थकों के विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग की थी।

लगातार ईडी के समन कर रहे थे नजरअंदाज
इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने नौ बार समन भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले में केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया। पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी केजरीवाल की अर्जी को 22 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दरअसल यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया था। मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपी आबकारी नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ।

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