
मुजफ्फरनगर, लोकपथ लाइव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जिले में जुलाई माह का निःशुल्क राशन वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ओमहरि वाजपेयी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।


अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जाएगा।

इसके अलावा अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून 2026 के सापेक्ष कुल 3 किलोग्राम चीनी 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। लाभार्थियों को तीन किलो चीनी के लिए कुल 54 रुपये का भुगतान करना होगा। चीनी का वितरण केवल मूल उचित दर की दुकान से ही किया जाएगा, जबकि गेहूं और चावल के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण में असफल रहने वाले लाभार्थी 20 जुलाई तक मोबाइल OTP सत्यापन के माध्यम से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। राशन वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा।
जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक उचित दर की दुकान पर नोडल एवं पर्यवेक्षण अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये अधिकारी वितरण प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित उपजिलाधिकारी तथा जिला पूर्ति कार्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर अपना राशन प्राप्त करने की अपील की है। साथ ही उचित दर विक्रेताओं को शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ई-पॉस मशीन के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।












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