दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली केजरीवाल को राहत
केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को दी थी चुनौती


बीआरएस नेता कविता फिर 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी
LP Live, New Delhi: दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए जमानत याचिका दाखिल कर दी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत देने के इंकार कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत देने से इंकार कर दिया। ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल घोटाले में शामिल है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केजरीवाल ने जमानत के लिए अपनी याचिका दायर नहीं किया था, बल्कि याचिका में सीएम ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस याचिका में सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए अपनी गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड का विरोध किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी कब गिरफ्तार होगा। ये ईडी तय करेगी न कि आरोपी या अदालत। इसके साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया।

क्या था केजरीवाल का आरोप
शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था। इससे पहले केजरीवाल मामले में पूछताछ के लिए भेजे गये समन भी असंवैधानिक बताकर नजरअंदाज करते रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उधर ईडी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरगना करार देते हुए सबूत के साथ केई आरोप लगाए है।
के. कविता को 23 अप्रैल तक जेल
दूसरी ओर इसी मामले मे बीआरएस नेता के. कविता को भी मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिनकी अंतरिम जमानत याचिका एक दिन पहले खारिज कर दी गई थी। मंगलावार को कोर्ट ने के. कविता को 23 अप्रैल तक फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट में दलील थी कि इस मामले में कविता की भूमिका स्पष्ट करते के लिए अभी उनकी हिरासत की जरूरत है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने अपने नाबालिग बेटे की स्कूल परीक्षाओं को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी।
