LP Live, Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 की तहत राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भी उद्योग स्थापित कर रही हैं। ऐसे राज्य की बंद और बीमारु उद्योगों को भी फिर से शुरू करने की तैयारियां शुरु की जा रही हैं। इसके लिए सरकार इस नीति के तहत ऐसे उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए कई छूट के अलावा अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बीमार एवं बंद उद्योगों के पुर्नवास और पुर्नसंचालन पैकेज अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट, पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट, ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान देगी। ऐसे प्रोत्साहन के साथ ही तकनीकी पेटेंट अनुदान, प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान, नि:शक्त अनुदान, विद्युत शुल्क से छूट, प्रवेश कर भुगतान से छूट एवं मंडी शुल्क छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की पहल से बंद एवं बीमार उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और वे बेहतर तरीके से संचालित हो पायेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू लॉजिस्टिक्स नीति की मदद से निर्यात में बढ़ोतरी के साथ ही कृषि सहित अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण व भंडारण को भी बढ़ावा मिलेगा।
रोजगार सृजन के मौके
राज्य सरकार ने इस दिशा में विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की है, ताकि रोजगार के अवसर मिल सके और उद्योग भी बेहतर तरीके से संचालित हो सके। वर्तमान में राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भी उद्योग स्थापित हुए हैं। प्रदेश में जितनी तीव्र गति से उद्योगों की स्थापना की जा रही है, लेकिन विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण पहले से स्थापित उद्योगों में से कुछ उद्योग बीमार एवं बंद हो गये हैं। इन बीमार व बंद उद्योगों को पुन: संचालित किये जाने, पुन: रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है।