अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
केंद्र सरकार के अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की याचिका
LP Live, New Delhi: दिल्ली सरकार को ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लागू करके पलट दिया। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ राजनीतिक समर्थन हासिल करने की मुहिम के साथ अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की है।
केंद्र सरकार द्वारा लाये गये इस अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलकर विरोध करने के लिए समर्थन भी हासिल किया है। अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक याचिका दाखिल करते हुए इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सौंपे से थे अधिकार
दिल्ली सरकार को अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के अधिकार को लेकर केंद्र बनाम दिल्ली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार दिए गए थे। लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ दिन बाद ही एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात कर अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने में लगे है। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।