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…तो जेल में ही मनेगी मनीष सिसोदिया की दीवाली

अदालत ने 22 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा हुआ है फैसला
LP Live, New Delhi: दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 नवंबर तक बढ़ा दिया है। यानी सिसोदिया की दीवाली जेल में ही मनेगी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई केस की सुनवाई को 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। गुरुवार को दिल्ली नई आबकारी नीति मामले में आज आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 22 नवंबर 2023 कर दिया है। अदालत के इस फैले के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गए हैं। कोर्ट में एएसजी ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और मोबाइल फोन को नष्ट कर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का अपराध दिखाने के लिए ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। इसलिए जमानत न दी जाये। गौरतलब है कि गत मार्च में ईडी ने सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई उन्हें फरवरी में गिरफ्तार कर चुकी थी।

आरोपियों को मिलेगी चार्जशीट की कॉपी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट गुरुवार को सीबीआई के वकील से कहा कि इस मामले में आरोपितों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी मुहैया कराने के निर्देश दिए। कोर्ट ने आरोपितों को सीबीआई मुख्यालय के मालखाने में रखे हुए दस्तावेजों की जांच के लिए जांच अधिकारी को आवेदन देने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से कहा कि आरोपितों के अधिवक्ता को रोज दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक का समय दस्तावेजों की जांच के लिए देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में जमानत का मामला
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 30 मई को सीबीआई से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जुलाई में अलग-अलग जमानत याचिकाओं में जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जमानत के लिए आप नेता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गत मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रखा हुआ है।

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