
लोकपथ लाइव, मुजफ्फरनगर। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण धान सहित अन्य फसलों को हुए नुकसान पर बीमित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया ने बताया कि प्रतिकूल मौसम और असमय वर्षा से फसल प्रभावित होने की स्थिति में किसान घटना के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को नुकसान की सूचना देना अनिवार्य है। उन्होंने किसानों से अपील की कि फसल में क्षति होने पर घबराएं नहीं और निर्धारित समय सीमा में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय से सर्वे कराकर नियमानुसार राहत राशि की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
किसान फसल क्षति की सूचना टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप (Crop Insurance App) के माध्यम से नुकसान की फोटो और विवरण स्वयं अपलोड किए जा सकते हैं। किसान अपने क्षेत्र की संबंधित बैंक शाखा, कृषि विभाग के अधिकारी अथवा फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर लिखित रूप में भी सूचना दे सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 72 घंटे की समयावधि के भीतर सूचना देना जरूरी है, इसलिए फसल में नुकसान होते ही बिना देरी शिकायत दर्ज कराएं।
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