अपराधउत्तर प्रदेश

तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

LP Live, Muzaffarnagar: शामली के गांव बलवा में क्रिकेट देखते हुए गेंद लगने पर हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को  आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी जोगेन्द्र गोयल ने बताया कि शामली  के गांव बलवा में 18 जनवरी 2015 को जुल्फान निवासी बलवा गांव में क्रिकेट मैच देख रहा था। उसे मैच देखते हुए गेंद लग गयी। इसी बात को लेकर उसका आरोपियों से विवाद हो गया। उस समय मामला निपट गया। आरोप है कि शाम के समय जुल्फान अपने घर लौट रहा था।  रास्ते में गांव के इकराम, इमरान व इनाम  निवासी बलवा, शामली व एक अन्य से उसे घेर लिया। आरोपियों ने चाकुओं से गोदकर उसकी मौके पर हत्या कर दी। इस संबंध उसके भतीजे नासिर ने आरोपियों के खिलाफ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। एडीजीसी जोगेन्द्र गोयल ने बताया,  मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 11 के न्यायाधीश सीताराम की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी सगे भाई इकराम, इमरान व इनाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने आरोपी इनाम व इकराम को आर्म्स एक्ट के मामले में एक-एक साल की सजा व प्रत्येक पर एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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