
लोकपथ लाइव, मुजफ्फरनगर। जिले के राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर 2026 के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। पहले राशन वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित थी। अब अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारक निर्धारित अवधि तक अपनी उचित दर की दुकान से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
जिला पूर्ति अधिकारी ओमहरि उपाध्याय ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में लाभार्थियों की सुविधा को देखते हुए खाद्यान्न वितरण की तिथि में विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल ओटीपी के जरिए राशन प्राप्त करने की सुविधा भी 30 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी।
राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से भी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से अपील की है कि वे 30 अक्टूबर तक संबंधित उचित दर विक्रेता से ई-वेइंग लिंक्ड ई-पॉस मशीन के माध्यम से नियमानुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए दुकानों पर तैनात पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें।
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