उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक देंगे ब्याज में छूट, यहां करें आवेदन

LP Live, Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी व अपर जिला जज कोर्ट -07 शक्ति सिंह ने बताया गया कि आम जन की सुविधा हेतु लघु आपराधिक मामले, जिनमें ट्रैफिक चालान आदि सम्मिलित है। इनके निस्तारण के लिए एक अभियान के तहत दिनांक 18 मई से 21 मई तक किसी भी दिवस में मुजफ्फरनगर का कोई भी नागरिक ट्रैफिक चालान संबंधी प्रकरण का निस्तारण संबंधित न्यायालय में करा सकता है। 21 मई को आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत में इस बार बैंकों द्वारा विशेष छूट प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बैंक मामलों में न्यूनतम 10 प्रतिशत की छूट सहित ब्याज में भी विशेष रियायत प्रदान की जायेगी। चैक बाउंस संबंधी मामले भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होंगे। साथ ही सिविल वाद, पारिवारिक वाद एवं मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का अधिकतम निस्तारण भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लक्ष्य होगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि जो भी व्यक्ति अपना प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाने का इच्छुक हो, वह इस संबंध में संबंधित न्यायालय, विभाग के समक्ष आवेदन कर सकता है तथा किसी प्रकार की असुविधा होने की दशा में जनपद न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकता है।इसी प्रकार अन्य जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।

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