उत्तर प्रदेश

मुज़फ्फरनगर में GRAP-2 लागू, स्कूल और कांट्रेक्शन साइट पर एक लाख का जुर्माना

खतौली के सेंट थोमस स्कूल व रघुवंशी कंस्ट्रेक्शन पर कार्रवाई

LP Live, Muzaffarnagar: मुज़फ्फरनगर में सोमवार व मंगलवार को एयर क्लालिटी इंडेक्स भले ही सामान्य श्रेणी में आ गया हो, लेकिन दीपावली से पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की द्वितीय श्रेणी (GRAP -2) लागू हो गया है। मुजफ्फरनगर में भी यह नियम लागू होने पर जिले में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पहले दिन ही क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टीम ने दो निर्माण साइटों पर कार्रवाई की है, जिसमें एक लाख रुपये का जुर्माना लगा है।
दीपावली से पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है।          मुजफ्फरगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से अधिक पहुंच गया था। इससे शहर का प्रदूषण अधिक खराब श्रेणी में पहुंचने के चलते स्थिति गंभीर हो गई थी। प्रदेश में मुजफ्फरनगर का प्रदूषण पहले नंबर पर आने के कारण पाबंधियों को लेकर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी थी। दो दिन पूर्व द्वारिका सिटी के डी-ब्लाक में चल रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर विभागीय अधिकारी ने पचास हजार का जुर्माना लगाया। वहीं अब दिल्ली-एनसीअर में GRAP-2 लागू होने के बाद कार्रवाई में तेजी आई है। विभाग ने निरीक्षण करते हुए खतौली के आवास विकास कालोनी स्थित सेंट थोमस स्कूल में चल रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही के चलते पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं मीरापुर-शामली बाइपास पर रघुवंशी कंस्ट्रेक्शन के नाम से संचालित होट मिक्स प्लांट पर भी निर्माण में लापरवाही पर पचास हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अन्य साइटों को निरीक्षण कर कार्रवाई तेज की जा रही है।

मुजफ्फरनगर के क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि GRAP-2 लागू हो गया है। इसके तहत निर्माण कार्यों, फैक्ट्रियों में जनरेट सहित कई नियमों के तहत पाबंदिया शुरू हुई है। खतौली के सेंट थोमस स्कूल और मीरापुर बाइपास पर रघुवंशी कंस्ट्रेक्शन साइट पर निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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