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सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सूक्खू सरकार को मिली राहत
LP Live, New Delhi: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दो दिन पहले राज्य सरकार की सीपीएस की नियुक्तियां रद्द करने के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है। हिमाचल सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को राहत मिली है।

हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हिमाचल प्रदेश के छह मुख्य संसदीय सचिवों को असंवैधानिक घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस निर्देश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायाधीश संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मुख्य संसदीय सचिव के तौर पर छह विधायकों की नियुक्ति रद्द करने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के तहत आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा अब कोई और नियुक्ति नहीं की जाएगी, क्योंकि यह कानून के उलट होगा।

भाजपा नेत्री से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता कल्पना देवी को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है, और उनसे दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है तथा मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया है। इस मामले को इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत में लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया गया है।

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