दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत की मांग पड़ी भारी!
कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए लगाया 75 हजार का जुर्माना

LP Live, New Delhi:दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत देने की मांग के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 75 हजार का जुर्माना भी लगाया। यह याचिका एक विधि छात्र ने हम भारत के लोग नाम से दायर की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित दर्ज सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिये जाएं। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अदालत लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। अदालत ने कहा कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने और उचित कार्यवाही दायर करने का रास्ता है, जो वास्तव में उन्होंने इस अदालत के साथ-साथ शीर्ष अदालत के समक्ष भी किया है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास केजरीवाल के लिए ऐसे बयान देने या निजी मुचलका रखने के लिए कोई पावर आफ अटार्नी नहीं है। अदालत ने कहा कि याचिका आधारहीन है और केजरीवाल न्यायिक आदेश के तहत न्यायिक हिरासत में हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है और मुख्यमंत्री होने के बाद भी वह जेल में हैं। पूरा विश्व हम पर हंस रहा है और मुख्यमंत्री की सुरक्षा हमारा चिंता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दुष्कर्म, लूट, हत्या और डकैती के आरोपितों के बीच मुख्यमंत्री की सुरक्षा बहुत खतरे में है।
