अलनूर मीट प्लांट मामला: पूर्व भाजपा विधायक सहित 16 लोग कोर्ट से बरी


LP Live, Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थानाक्षेत्र में चल रही अलनूर मीट प्लांट में 18 वर्ष पहले हुई तोड़फोड़ के मामले में मंगलवार को कोर्ट नें अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक उमेश मालिक सहित 16 हिन्दू नेताओं को बरी कर दिया है। न्यायधीश ने सभी को सबूतों के आभाव में बरी किया है।
मुजफ्फरनगर के गांव निराना स्थित अलनूर मीट प्लांट को बंद करने के लिए वर्ष 2006 में हिंदू नेताओं ने हंगामा किया था। उस समय वहां तोड़फोड़ भी हुई थी। इस मामले में 14 अगस्त 2006 को तत्कालीन दारोगा इंदल सिंह ने सिखेड़ा थाने में पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक, तत्कालीन शिवसेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा, हिंदू संगठन से जुड़े नेता नरेंद्र पवार, रामानुज दुबे, आरएसएस के संजय अग्रवाल, राजेश गोयल, राजीव मित्तल, ओमकार तोमर, वेदवीर, मामचंद,पप्पू, ब्रज कुमार चंद्रपाल, राजेश्वर सहित 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट संख्या तीन में चल रही है। मंगलवार को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट-3 के न्यायधीश ने सभी को सबूतों के आभाव में बरी किया गया है।
