अपराधउत्तर प्रदेश
गैंगस्टर को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा


LP Live, Muzaffarnagar: गैंगस्टर एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार 11 साल पूर्व पुरकाजी चेयरमैन के घर पर बदमाश ने साथियों के साथ मिलकर डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया था। पुरकाजी पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। अभियोजन के अनुसार पुरकाजी पुलिस ने आरोपी इंतजार पहलवान निवासी मोहल्ला जाटान थाना पुरकाजी पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इस मामले की सुनवाई विशेष गैंगस्टर कोर्ट नम्बर 5 के न्यायधीश के समक्ष चल रही थी। कोर्ट ने अभियुक्त को गैंगस्टर एक्ट में दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई।
