
लोकपथ लाइव, मुज़फ्फरनगर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से मुज़फ्फरनगर संभागीय परिवहन विभाग ने 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल (BS-I/III तक) वाहनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजय मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके ऐसे वाहन सड़कों पर संचालित पाए गए, तो उन्हें तत्काल जब्त कर वाहन स्वामियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश और उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र के निर्देशों का हवाला देते हुए ARTO ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेशानुसार NCR जनपदों में समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराया जाना अनिवार्य है। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए मुज़फ्फरनगर में वर्तमान में तीन अधिकृत मान्यता प्राप्त वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (RVSF) संचालित हैं। रुद्रा ट्रेडिंग कंपनी (ग्राम बेगराजपुर), मैसर्स ए.ए. स्क्रैप सेंटर (भोपा रोड, जटमुझेडा) और मैसर्स एमटीक्यू ट्रेडर्स (वहलना, मेरठ रोड)।
विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई और असुविधा से बचने के लिए अपने पुराने वाहनों को अधिकृत केंद्रों पर तुरंत स्क्रैप कराएं। RVSF केंद्रों से वाहन स्क्रैप कराने पर स्वामियों को ‘डिपॉजिट प्रमाणपत्र’ (Certificate of Deposit – COD) दिया जाएगा, जिसके माध्यम से नया वाहन खरीदने पर सरकार द्वारा कई तरह की वित्तीय छूट और लाभ प्रदान किए जाएंगे। ARTO ने चेतावनी दी है कि समय रहते स्क्रैप न कराने वाले वाहन स्वामी इन सरकारी लाभों से भी वंचित रह जाएंगे।
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