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हरियाणा: साढ़े छह हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट भर्ती को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज

LP Live, Chandigarh: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में पुरुष व महिला कांस्टेबलों के 6,600 की भर्तियों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले से अब प्रदेश में चयनित 5,500 पुरुष और 1,100 महिला कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पुलिस कांस्टेबिल के 6,600 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके तहत पीरक्षाएं आयोजित की गई। सरकार ने परीक्षा में चयनित 6,600 उम्मीदवारों की अन्य प्रक्रियाएं भी पूरी की। सरकार ने उन्हें नियुक्त पत्र जारी करने के एक सरल नीति अपनाई। दरअसल इस नीति के तहत अच्छे अंक लेने वाला भी अंतिम सूची से बाहर हो सकता था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की इस नीति को अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई और नियुक्तियां अधर में लटक गई। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इन चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

सरकार की नियुक्ति पत्र देने की तैयारी शुरु
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा खारिज की गई सभी याचिकाओं के बाद अब प्रदेश में चयनित 5,500 पुरुष और 1,100 महिला कांस्टेबल के पदों के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। हालांकि इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना बाकी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने इन कांस्टेबलों को नियुक्तिपत्र जारी करने पर रोक लगाई थी। याचिका दाखिल करते हुए 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट के समक्ष पुरुष व महिला कांस्टेबल के 6,600 पदों के लिए परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र के लिए नॉर्मलाइजेशन की नीति अपनाने से आने वाली परेशानियों को लेकर तर्क दिये थे। वहीं भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने कोर्ट को बताया था कि यह मैथड़ तभी अपनाया जा सकता है, जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है, लेकिन इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद आर्थिक व समाजिक आधार तथा शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया है। ऐसे में इस भर्ती को पूरा करने का रास्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है

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