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दिल्ली विस चुनाव: मतदान के दिन एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

चुनाव आयोग निर्देश, ओपिनियन पोल व सर्वेक्षण पर रहेगी रोक

पांच फरवरी को 70 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
LP Live, New Delhi: आगामी पांच फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। उधर चुनाव आयोग ने 5 फरवरी सुबह सात बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से एक्जिट पोल पर प्रतिबंध के लिए जारी किये गये आदेशों में कहा गया है कि जनसाधारण विशेष रूप से न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट /2025/ एसडीआर/खण्ड-1 दिनांक 22 जनवरी, 2025 की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य किसी भी तरीके के एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा के साधारण निर्वाचन की घोषणा निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ई.सी.आई/पी.एन/169/2025 दिनांक 07 जनवरी 2025, के द्वारा घोषित की जा चुकी है और यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो. प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन एवं प्रसार पर प्रतिबंध होगा।

प्रतिबंध की अधिसूचना जारी
चुनाव आयोग ने कहा कि अब, इसलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन -शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 05 फरवरी 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 06:30 बजे के बीच की अवधि को अधिसूचित करता है, जिसके दौरान वर्तमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा। आम चुनाव 2025 के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

मतदान की समाप्ति तक रोक
चुनाव आयोग ने कहा कि यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त आम चुनाव के संबंध में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

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