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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति की सिफारिश से होगी?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

पीएम, सीजेआई व विपक्षी नेता की समिति राष्ट्रपति से करेगी सिफारिश
LP Live, New Delhi: सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार इसके लिए एक समिति बनाने को कहा है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली बनाए जाने की मांग के लिए आई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली बनाए जाने की मांग के लिए आई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं हैं तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को समिति में लिया जाएगा।

कॉलेजियम प्रणाली से होती है जजो की नियुक्तियां
दरअसल जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। कॉलेजियम जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को नाम भेजता है। इस पर केंद्र मुहर लगाती है, जिसके बाद जजों की नियुक्ति होती है। याचिकाकर्ता अनूप बरांवल ने याचिका दायर कर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसे सिस्टम की मांग की थी।

लोकतंत्र में चुनाव में निष्पक्षता जरुरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव में निष्पक्षता बनाए रखना जरुरी है। कोर्ट ने सर्वसम्मत फैसले में चुनाव प्रक्रियाओं में निष्पक्षता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि लोकतंत्र लोगों की इच्छा से जुड़ा है। निर्वाचन आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए बाध्य है, उसे संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि लोकतंत्र नाजुक है और कानून के शासन पर बयानबाजी इसके लिए नुकसानदेह हो सकती है।

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