सुप्रीम कोर्ट से आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत
शराब घोटाला मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार
दिल्ली शराब घोटाला में सिसोदिया भी लंबे समय से जेल में हैं
LP Live, New Delhi: सुप्रीम कोर्ट से आप नेता और सांसद संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
आप नेता संजय सिंह को गत 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर ईडी ने दिल्ली शराब घोटले में पूछताछ के बाद पर तलाशी लेने के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार संजय सिंह की जमानता याचिका को 22 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए 4 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिल सकी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिये गये।
क्या है पूरा मामला
दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शिकायत दर्ज की थी, जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था। आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आप नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी और साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और बदलें में करोड़ों की रिश्वत लेकर चुनाव में खर्च किया गया।