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दिल्ली में 18 दिसंबर से नहीं चल सकेगी बाहर की गाड़ियां!

दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के कारण लिया फैसला,बीएस-6 ग्रेड के वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश
लोकपथ लाइव, नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बीएस-6 से नीचे की गाड़ियों को बुध्वार की आधी रात तक दिल्ली की सीमा से बाहर करने का आदेश दिया गया है। यानी बीएस-6 डीज़ल से नीचे के वाहनों का 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और केवल सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही चलेंगी।

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दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह घोषणा करते हुए कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जाएंगे। मसलन बीएस-6 डीज़ल से नीचे के वाहनों को 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगा दिया गया है। इस आदेश के अनुसार सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही चल सकेंगी और बाहर के अन्य राज्य के रजिस्ट्रेशन वाले प्राइवेट वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगे। वहीं जिन वाहनों के पास प्रदूषण का पीयूसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 18 दिसंबर से पेट्रोल-डीजल पेट्रोल पम्प पर नहीं मिलेगा।

9. 21 करोड़ का वसूला जुर्माना
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि पॉल्यूशन फैलाने वालों पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया जुर्माना डीपीसीसी के माध्यम से लगा। सरकार ने दिल्ली में गार्ड्स को 10 हजार इलेक्ट्रिक हीटर दिए हैं ताकि वो लकड़ी न जलाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डीजल जेनेरेटर्स पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। अगर किसी बैंक्वेट हॉल को गलत पाया जाएगा तो उन्हें भी सील करके कार्यवाही की जाएगी।

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