यूपी: पिछले पांच साल के निजी व कॉमर्शियल ट्रैफिक चालान निरस्त
योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों वाहन स्वामियों को दी बड़ी सौगात


1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कटे चालान पर फैसला
LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में लंबे समय से वाहन चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों को रियायत देने का निर्णय लिया और पिछले पांच साल में निजी और कामर्शियल वाहनों के हुए ट्रैफिक चालानों को निरस्त कर वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। सरकार का यह निर्णय एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान काटे गये ट्रैफिक चालानों के साथ विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाहन चालानों पर भी लागू होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्णय पर प्रदेश में दो जून से नई यातायात व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के बारे में परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में उपसमित वादों की सूची प्राप्त कर इन चालानों को पोर्टल से डिलीट कर दिए जाएं। आदेश में कहा गया है कि न्यानयालय में लंबित चालान की सूची प्राप्त कर ई चालान पोर्टल से इसे हटा दिया जाए। आदेश के मुताबिक एक जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में काटे गए चालानों को निरस्त किया जा रहा है।
अब ऑनलाइन मिलेगी सुविधा
अब नई व्यवस्था में कोई भी वाहन मालिक ट्रैफिक चालान होने पर उसे ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए यूपी ट्रैफिक पुलिस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित की गई है। इसके लिए सिर्फ गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। इसमें यह भी खास है कि गलत चालान पर आप यहीं से शिकायत भी कर सकते हैं। हालांकि वाहन का चालान कटने पर मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जाता है।
