मुकीम काला गैंग के शार्प शूटर को साढ़े सात साल की सजा
LP Live, Muzaffarnagar: पुलिस मुठभेड में मुकीम काला गैंग के शार्प शूटर को फास्ट ट्रैक कोर्ट -3 ने साढे सात साल की सजा व दस हजार रुपए के अर्थदंड का जुर्माना किया है।
एडीजीसी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 4 जुलाई 2017 को ओद्योगिक चौकी शामली क्षेत्र में कोतवाली थाना प्रभारी अविनाश गौतम व कांधला थाना प्रभारी उमेश रोरिया चैकिंग कर रहे थे। उन्हें रात्रि में आरटी सेट सू सूचना मिली कि शामली बाजार में सर्राफ राजेश वर्मा की दुकान बदमाश चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने चैकिंग करते हुए बदमाशों की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गयी थी। आमने सामने की फायरिंग में कांधला थाना प्रभारी उमेश रोरिया व दरोगा मनोज गोली लगने से घायल हुए थे। पुलिस की गोली लगने से मुकीम काला गैंग का शार्प शूटर इसरान निवासी बढी माजरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर घायल हुआ था। एडीजीसी ने घायल बदमाश पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था और उस पर 15 हजार का इनाम था। इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट -3 के न्यायाधीश कमलापति की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने आरोपी को साढे सात की सजा व दस हजार का जुर्माना किया है।