
लोकपथ लाइव मुजफ्फरनगर। जनपद में संचालित पैथोलॉजी और एक्स-रे केंद्रों पर मानकों के अनुपालन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. सुनील तेवातिया के नेतृत्व में मंगलवार, 22 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मीनाक्षी चौक स्थित ‘पल्स पैथोलॉजी एंड एक्स-रे’ केंद्र पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान एक्स-रे रेडिएशन से संबंधित आवश्यक पंजीकरण उपलब्ध न पाए जाने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक्स-रे यूनिट को सील कर दिया।
डिप्टी डॉ. महक सिंह और उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने केंद्र के पैथोलॉजी व एक्स-रे सेवाओं से जुड़े सभी आवश्यक अभिलेखों और दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच के दौरान पैथोलॉजी विभाग का पंजीकरण तो वैध एवं सही पाया गया, लेकिन एक्स-रे संचालन के लिए अनिवार्य ‘रेडिएशन पंजीकरण’ संचालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
आवश्यक रेडिएशन पंजीकरण और संबंधित पूर्ण अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण विभागीय टीम ने मौके पर ही एक्स-रे मशीन/यूनिट को सील करने की कार्रवाई की। हालांकि, पैथोलॉजी विभाग का पंजीकरण वैध होने के कारण उसकी सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और वे यथावत जारी रहेंगी।
स्वास्थ्य विभाग ने संस्थान के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दो दिनों के भीतर एक्स-रे रेडिएशन के पंजीकरण सहित सभी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का समय दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण और वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो केंद्र के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
कार्रवाई के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुनील तेवातिया ने बताया कि आमजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जनपद में बिना पंजीकरण या निर्धारित मानकों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे पैथोलॉजी एवं एक्स-रे सेंटरों के खिलाफ निरीक्षण और कार्रवाई का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
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