
लोकपथ लाइव, मुजफ्फरनगर: शहर के महावीर चौक स्थित अग्रवाल मार्केट में बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) द्वारा दुकानों के बाहर कुर्की और ई-ऑक्शन का नोटिस चस्पा किए जाने से व्यापारियों और दुकानदारों में भारी हड़कंप मच गया है। नोटिस चस्पा होने की सूचना मिलते ही मार्केट से जुड़े लोगों और दुकानदारों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
यह है पूरा मामला
बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी सेल नोटिस के अनुसार, यह कार्रवाई सरफेसी एक्ट के नियमों के तहत की जाने का दावा किया गया है। नोटिस में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उससे जुड़े प्रमोटर्स, गारंटर का जिक्र किया गया है। बैंक नोटिस में तीन करोड़ तीस लाख साठ हजार एक सौ रुपये और छत्तीस पैसे प्लस भविष्य का ब्याज व अन्य खर्च बकाया ब बताए गए हैं। नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार, महावीर चौक स्थित अग्रवाल मार्केट में स्थित भूतल और प्रथम तल की कुल 10 दुकानें शामिल है, जिनके दुकान नंबर भी नोटिस में अंकित किए गए हैं। बताया गया है कि यह गिरवी रखी गई संपत्ति के दायरे में आती हैं। इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 270.64 वर्ग मीटर है।
15 दिसंबर को होगी ई-नीलामी
बैंक द्वारा जारी इस नोटिस में संपत्ति की आरक्षित कीमत 2,67,00,000 रुपये तय की गई है, जबकि इसके लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) 26,70,000 रुपये रखी गई है। इन संपत्तियों की ई-ऑक्शन (E-Auction) की तिथि 15 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है, बैंक अधिकारियों के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय दुकानदार सचिन त्यागी ने बताया कि यह नोटिस दुकाने खुलने से पूर्व सुबह-सुबह लगाए गए हैं।
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