उत्तर प्रदेश

फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका, पांच हजार के स्टांप पर बैनामा

उत्तर प्रदेश में एक माह के अंदर हुईं 43,574 गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड से आम जनमानस को 1807.31 करोड़ रुपए का मिला लाभ

LP Live, Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने घर-घर शांति और सौहार्द का वातावरण बनाने तथा अदालतों से संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से चलाई विशेष गिफ्ट डीड योजना में बड़ा लाभ दिया है। अब इस योजना को और आसान किया गया है। प्रदेश के स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया, अब रक्त सम्बधियों को सम्पति दान करने पर स्टाम्प शुल्क केवल 5 हजार रुपए है। इस योजना से पूर्व गिफ्ट डीड करने में स्टाम्प शुल्क सर्किल रेट के बराबर देना पड़ता था। गत वर्ष जून, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक छह महीनों के लिए लागू की गई इस योजना का लाभ 2 लाख 56 हजार 440 लोगों ने उठाया। उन्होंने बताया कि इस योजना के पूर्व रजिस्ट्री कराने की संख्या कम होती थी। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, सगा भाई (सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी), सगी बहन, दामाद के मध्य निष्पादित अचल सम्पत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपए निर्धारित की है। उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक 43 हजार 574 लोगों ने योजना का लाभ उठाया गया। इससे जनता को 1807.31 करोड़ रुपए का लाभ मिला।

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