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दिल्ली: तुर्कमान गेट के पास बुलडोर के विरोध में बवाल

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास का अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर
भीड़ ने पुलिस और कार्रवाई कर रही टीम पर किया पथराव, एक दर्जन उपद्रवी हिरासत में
लोकपथ लाइव, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर एमसीडी ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने की आक्रोशित भीड़ ने पुलिस और एमसीडी पर पथराव किया। इस बवाल में दर्ज एफआईआर के बाद पहचाने गये करीब एक दर्जन पत्थरबाज आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद देश की राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के निकट अतिक्रमण हटाने के लिए 6-7 जनवरी की रात को बुलडोजर कार्रवाई शुरु की तो उसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया और मामला यहां तक पंहुचा कि उग्र हुई भीड़ ने पुलिस और कार्रवाई कर रही एमसीडी टीम पर पथराव करना शुरु कर दिया। पथराव के बाद इलाके में तनाव के बीच पुलिस ने स्थिति को संभालने के बल प्रयोग कर आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। इस बवाल में पथराव से कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें तत्काल मेडिकल इलाज दिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में सैयद फैज इलाही मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है और मेडिकल रिपोर्ट व बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कई पत्थरबाज हिरासत में
दिल्ली पुलिस पत्थरबाजी मामले में पहचान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी करने वालों की पहचान कर रही है। पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरा फुटेज से पहचान करके घटना में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई शुरु हो गई और अभी तक दस पत्थरबाजों को पुलिस ने हिरासत में लिया हँ? तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास के इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है।

36 हजार स्क्वायर फीट तक हटा अतिक्रमण
पुरानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर डिप्टी कमिश्नर विवेक अग्रवाल बोले ने कहा है कि 36 हजार स्क्वायर फीट से अतिक्रमण हटाया गया है।दिल्ली नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल ने तुर्कमान गेट स्थित फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण पर बताया कि ये मामला काफी समय से हाई कोर्ट में चल रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। यह लगभग 36,400 वर्ग फुट का क्षेत्र था। इसके आस-पास दो मंजिला दीवार थी जिस पर एक मंजिला ढांचा बना हुआ था। मस्जिद के पास जितनी जमीन थी वो सुरक्षित है।

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