हरियाणा के 14 जिलों में जनरेटर पर लगा प्रतिबंध
वायु प्रदूषण के कारण ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू
आपातकालीन सेवाओं के लिए 31 दिसंबर रहेगी छूट
LP Live, Chandigarh: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दायरे में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान को रविवार से लागू कर दिया गया है। हालांकि इस प्लान में कुछ इमरजेंसी सेवाओं को 31 दिसंबर तक छूट देने का प्रावधान किया गया है।
दरअसल हरियाणा में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 14 जिलों में जनरेटरों पर पाबंदी लगाते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि 25 केवीए से कम क्षमता वाले जनरेटरों में कोई किट नहीं लगाई जाएगी और न ही इसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा। 25 से 140 केवीए क्षमता तक के जनरेटर पर गैस और डीजल वाली ड्यूल किट लगानी होगी। 140 केवीए से ऊपर की क्षमता वाले जनरेटर पर ड्यूल किट या आरईसीडी में से एक किट लगानी पड़ेगी। आरईसीडी किट एक तरह से फिल्टर का काम करेगी, जो धुएं में 2.5 पीएम को कंट्रोल करेगी।
ज्यादा क्षेत्र होगा प्रभावित
हरियाणा के इन जिलों में जनरेटरों पर लगाई गई पाबंदी के बाद प्रदेश कें 64 फीसदी क्षेत्र प्रभावित होगा, जिसमें सबसे ज्यादा उद्योग भी इन 14जिलों में स्थापित हैं। अब इन उद्योगों के चलते रहने के लिए राज्य सरकार पर इन जिलों में बिजली की आपूर्ति को पूरी तरह से सुचारु करने का दवाब रहेगा, जिसके लिए सरकार ने भिवानी, चरखीदादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, रोहतक, करनाल, पानीपत व सोनीपत में बिजली की आपूर्ति को निर्बाध करने के निर्देश जारी कर दिये हैं।
किसे मिलेगी छूट
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन के आदेश के अनुसार कुछ इमरजेंसी सेवाओं को 3 महीने की छूट दी है। इनमें लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रैवलेटर, चिकित्सीय सेवाएं, अस्पताल, नर्सिंग होम, सेहत देखभाल संस्थान, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, बस स्टैंड, एसटीपी, जल पंपिंग स्टेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट, दूर संचार एवं आईटी डेटा सेवाएं शामिल हैं।