सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली मनीष सिसौदिया को राहत
अंतरिम जमानत पर 4 अक्टूबर तक टली सुनवाई

LP Live, New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई को 4 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने सुनवाई की तारीख किसी अन्य दिन तय करने की बात कही। सिसौदिया के मामले की पैरवी करते हुए कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर अनुरोध किया कि यदि इस मामले को 4 अक्टूबर को किया जाय, तो सुनवाई के लिए काफी समय मिल जाएगा। दरअसल सिसौदिया ने ‘मानवीय’ आधार पर अपनी बीमार पत्नी सीमा से मिलने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सिसौदिया की अंतरिम जमानत पर कोई भी निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था और अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए मामले को 4 सितंबर को फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। इस मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।

अभी तक नहीं मिली राहत
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जुलाई में एक नोटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने तीन जुलाई को मनीष सिसौदिया को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया, कि वह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और ट्रिपल टेस्ट को पूरा नहीं करते हैं। इसक बाद 7 जुलाई को ईडी ने कहा था कि उन्होंने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और कुछ अन्य आरोपी व्यक्तियों की 52.24 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। मनीष सिसौदिाया को सीबीआई ने इस साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नौ मार्च को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
