
5 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट मामले में एडीजे पंचम कोर्ट का कड़ा फैसला, आर्थिक जुर्माना भी ठोका
लोकपथ लाइव, रायबरेली। सोशल मीडिया के जरिए फर्जी पहचान बताकर मासूम युवतियों को अपने प्रेम-जाल में फंसाने और फिर उनसे लाखों रुपये ऐंठने वाले एक अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह पर रायबरेली की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। एडीजे पंचम (गैंगेस्टर कोर्ट) ने 5 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए तीन नाइजीरियाई नागरिकों को दोषी ठहराया है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 7-7 हजार रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है।


फर्जी आईडी से बिछाते थे ठगी का जाल
मामले के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी आईडी तैयार करते थे और भारतीय लड़कियों को अपने झांसे में लेते थे। खुद को अमीर या विदेश में कार्यरत बताकर वे लड़कियों से दोस्ती करते थे और फिर कस्टम क्लियरेंस, कीमती गिफ्ट भेजने या अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी के बहाने उनसे ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करवा लेते थे। इसी गिरोह ने रायबरेली की एक युवती को अपना शिकार बनाकर उससे करीब 32 लाख रुपये की ठगी कर ली थी।

एसटीएफ और मिल एरिया पुलिस की बड़ी कामयाबी
घटना के सामने आने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और रायबरेली के मिल एरिया थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर घेराबंदी कर तीनों नाइजीरियाई युवकों को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना के बाद गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
कोर्ट ने माना गंभीर अपराध, सुनाई सजा
एडीजे पंचम गैंगेस्टर कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद माना कि अभियुक्तों का अपराध बेहद गंभीर और संगठित है। दोष सिद्ध होने पर अदालत ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने और जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया। जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामले के मुख्य बिंदु
➡️तीन नाइजीरियाई युवकों को सजा
➡️कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा
➡️तीनों पर 7-7 हजार रुपये का जुर्माना
➡️5 साल पुराने गैंगेस्टर एक्ट मामले में सजा
➡️फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों को फंसाते थे
➡️लड़कियों से करते थे ठगी.
➡️युवती से 32 लाख की ठगी का आरोप
➡️STF, मिलएरिया पुलिस ने की थी कार्रवाई
➡️दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने सुनाई सजा
➡️एडीजे पंचम गैंगेस्टर कोर्ट ने सुनाया फैसला











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