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रामलला के चढ़ावे पर डाका: मुख्य आरोपी टिन्नू समेत सभी 8 चोर भेजे गए जेल, कोर्ट में पेश किए गए ₹80 लाख

कड़ी सुरक्षा के बीच रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई पेशी, अब स्पेशल करप्शन कोर्ट में चलेगी सुनवाई
लोकपथ लाइव, अयोध्या: धर्मनगरी अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे पर डाका डालने वाले आठों आरोपियों को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेज दिया गया। राम जन्मभूमि थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया, जहाँ से उन्हें तीन दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश जारी हुआ। इस सनसनीखेज मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किए गए 79 लाख 85 हजार 493 रुपये भी साक्ष्य के तौर पर अदालत के सामने पेश किए। इतनी बड़ी रकम को देखकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक-चौबंद रखी गई थी।प्रसाद के 6 थैलों में मिले ‘पाप की कमाई’ के नोटअभियोजन अधिकारी केसी वर्मा के अनुसार, जब विवेचक ने अदालत में आरोपियों को पेश किया, तो उनके साथ मंदिर में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के छह बड़े थैले भी लाए गए थे। इन्हीं थैलों के भीतर वह ₹79.85 लाख की नकदी भरी हुई थी, जिसे आरोपियों ने रामलला के गर्भगृह और दानपात्रों के चढ़ावे से धीरे-धीरे उड़ाया था।

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पुलिस ने कोर्ट को बताया कि यह पूरी रकम आरोपियों की निशानदेही पर अलग-अलग ठिकानों से बरामद की गई है।ट्रस्ट के सदस्य की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमाइस महाचोरी का खुलासा तब हुआ जब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने राम जन्मभूमि थाने में नामजद तहरीर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जाल बिछाया और मंदिर के चढ़ावे से जुड़े आंतरिक तंत्र में सेंध लगाने वाले आठ लोगों को दबोच लिया।

जेल जाने वाले आरोपियों के नाम
रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू (निवासी: स्वर्गद्वार, अयोध्या)
अनुकल्प मिश्रा (निवासी: कौशलपुरी कॉलोनी, कोतवाली नगर)
करुणेश पांडेय (निवासी: जयराजपुर, खंडासा)
मनीष कुमार यादव (निवासी: स्वर्गद्वार, अयोध्या)
लवकुश मिश्रा (निवासी: ठकुराइन खगोली, रुदौली)
रमाशंकर मिश्रा (निवासी: प्राचीन सीताराम मंदिर, नयाघाट)
अविनाश शुक्ला (निवासी: कौशलपुरी, कोतवाली नगर)
सुभाष श्रीवास्तव (निवासी: अंजनीपुरम कॉलोनी, देवकाली रोड)

भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण की गंभीर धाराएं
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसने के लिए नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार अधिनियम की बेहद सख्त धाराएं लगाई हैं। कानून (Act) लगाई गई धाराएं (Sections)भारतीय न्याय संहिता (BNS)305(ए), 306, 317(2), 317(5), 316(5), 61(2)ए, 3(5)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम13(1)(ए), 13(2) शामिल हैं।

अब स्पेशल करप्शन कोर्ट में होगी अगली पेशी
चूंकि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं, इसलिए तीन दिन की यह न्यायिक रिमांड अवधि पूरी होने के बाद सभी आरोपियों को ‘विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ की अदालत में अगली रिमांड के लिए पेश किया जाएगा।छावनी में बदला कोर्ट परिसर, बड़े अफसरों ने संभाली कमानरामलला के खजाने पर हाथ साफ करने वाले इन आरोपियों की पेशी के दौरान अयोध्या कचहरी परिसर को छावनी में बदल दिया गया था। क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष तिवारी और क्षेत्राधिकारी नगर श्रीयश त्रिपाठी खुद भारी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मुस्तैद रहे। रिमांड आदेश की कागजी कार्रवाई पूरी होते ही सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच वैन में बैठाकर जिला कारागार (जेल) रवाना कर दिया गया। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस सिंडिकेट में कुछ और सफेदपोश या अंदरूनी लोग तो शामिल नहीं थे।

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