
लोकपथ लाइव, मुजफ्फरनगर। जनपद में आगामी 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर शराब और भांग की सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 40 और आबकारी नीति वर्ष 2026-27 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय अवकाश के अवसर पर सभी आबकारी अनुज्ञापनों को बंद रखने का नियम है।


इस आदेश के तहत जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त थोक अनुज्ञापन जैसे सी.एल.-2, एफ.एल.-2/2बी, बार अनुज्ञापन (एफ.एल.-6/7), एफ.एल.-16/17, एफ.एल.-39 और एम.ए.-2 व 4 अनुज्ञापन भी पूरे दिन के लिए बंद रखे जाएंगे। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस बंदी के बदले अनुज्ञापियों (दुकान स्वामियों) को किसी भी प्रकार के प्रतिफल या अभिकर (Tax/Fees) में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।












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