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गैर रीफिलिंग मामले में कार्रवाई, दो पर केस दर्ज

LP Live, Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर में अवैध रूप से गैस री-फिलिंग करने के आरोपी समेत दो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी व उसके साथी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम में अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उसकी दुकान से जब्त किए गए गैस सिलेंडरों को नजदीकी गैस एजेंसी के सिपुर्द किया गया है।

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पूर्ति निरीक्षक आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 24 सितंबर को खालापार के रहमतनगर स्थित एक दुकान पर जांच की गई। इस दुकान से एक महिला पांच किलोग्राम का गैस सिलेंडर रिफिल कराकर ले गई थी। पूछताछ में उसने आराेपित की दुकान का पता बताया। इसके बाद टीम के साथ जांच की गई तो यहां पर 40 गैस सिलेंडर रखे मिले थे। जिनमें 17 सिलेंडर घरेलू भरे हुए थे, जबकि 21 सिलेंडर खाली थे। वहीं, दो भरे हुए व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिले थे। जिन्हें जब्त कर नजदीकी आधुनिक गैस एजेंसी के सिपुर्द किए गए हैं।  पूर्ति निरीक्षक ने अवैध रूप से गैस रिफलिंग तथा विक्रय करने के आरोपी अब्दुल कादिर तथा जरीफ निवासी रहमतनगर खालापर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कराया है। गैस सिलेंडर का कारोबार करने के मामले में आरोपित कोई साक्ष्य, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया था।

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