हाई कोर्ट का केजरीवाल को जमानत देने से इनकार
ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में जेल में बंद है केजरीवाल
LP Live, New Delhi: दिल्ली दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यानी अभी केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे।
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत देते हुए रिहाई के आदेश दिये थे और निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए ईडी ने 21 जून को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को दोषपूर्ण बताते हुए कहा था कि केजरीवाल को राहत नहीं मिलनी चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे।
सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है।
क्या है मामला
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। जिस पर दोनों ओर से जवाब दाखिल कर दिए गए।