उद्यम लगाने वाले अग्निवीरों को मिलेगा पांच लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण
LP Live, Chandigarh: हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को प्रदेश में सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती छूट के अलावा अग्निवीर सैनिकों को ब्याजमुक्त 5 लाख ऋण देने और यातायात दुर्घटना में मुआवजा देने की भी घोषणा की है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक प्रेस वार्ता के दौरान अग्निवीरों के लिए इन महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लगभग दो साल पहले 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना लागू की गई थी, जिसके तहत चार वर्ष के लिए भारतीय सेना में तैनाती की जाती है। अग्निवीर योजना से स्किल्ड और एक्टिव युवा तैयार होता है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग, गार्ड, जेल गार्ड और एसपीओ की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप सी में तीन वर्ष की आयु में छूट भी दी जाएगी। वहीं ग्रुप बी में पांच प्रतिशत ग्रुप ए में एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
बिना ब्याज के ऋण देने की घोषणा
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करेगा, तो सरकार ने अग्निवीर सैनिकों को पांच लाख तक बिना ब्याज ऋण देने का भी फैसला किया है। सरकार अग्निवीरों को आर्म्ड लाइसेंस दिया जाएगा। वहीं सरकार अग्निवीर सैनिकों को यातायात दुर्घटना में घायल होने पर मुआवजा देगी तथा सड़क दुर्घटना में घायलों का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। सरकार ने इसके लिए हर जिले में कमेटी का गठन किया गया है। अगर पीड़ित की मौत हो जाती है तो परिजनों को मुआवजा मिलेगा। इस खर्च का वहन हरियाणा रोड सेफ्टी फंड से किया जाएगा । इस स्कीम के तहत बीमाकृत तथा बीमा रहित वाहनों और टक्कर मारकर भागने वाले मोटर वाहन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी।