सिक्ख दंगा 1984: कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा!
सिक्ख बाप-बेटे की हत्या से जुड़े मामले में आया फैसला


दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला
LP Live, New Delhi: दिल्ली में 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन पीएम इंदिरागांधी की हत्या के बाद हुए दंगो के मामलों में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सज्जन को एक नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था।
कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दंगा, गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत गत 12 फरवरी को दोषी करार दिया था और । मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दो सिख नागरिकों की हत्या से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार अब भी तिहाड़ जेल में हैं।
गौरतलब है कि सज्जन कुमार को 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया था। पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दंगा, गैरकानूनी सभा और हत्या आदि से संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।
