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संसदीय समिति ने राज्यों से मांगा वक्फ की जमीनों का विवरण

लोकसभा ने समिति के कार्यकाल को अगले बजट सत्र तक बढ़ाया

सच्चर समिति ने अनधिकृत कब्जे वाली संपत्ति का किया था खुलासा
LP Live, New Delhi: संसद में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार विमर्श कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने राज्य सरकारों से ऐसी वक्फ संपत्तियों जानकारी मांगी है, जिन पर अनधिकृत कब्जे हैं। इससे पहले सच्चर समिति ने अनधिकृत कब्जे वाली संपत्ति बताई थी।

संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक लाने की योजना थी, लेकिन समिति को इसके लिए लोकसभा ने अगले बजट सत्र के अंतिम दिन तक का समय बढ़ा दिया है। अब संसदीय समिति ने वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत राज्यों से वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों का विवरण भी मांगा है। गौरतलब है कि साल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान धारा 40 को संशोधित किया गया था। जो मौजूदा कानून के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक है, क्योंकि इसने वक्फ बोर्डों को यह तय करने की शक्ति दी गई है कि कोई संपत्ति मौजूद है या नहीं। वक्फ का है या नहीं। प्रस्तावित कानून मौजूदा कानून में कई अन्य बदलाव करके इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है।

सच्चर समिति ने भी दी थी जानकारी
संसदीय समिति ने सच्चर समिति द्वारा उन वक्फ संपत्तियों के बारे में उठाए गए बिंदुओं पर अद्यतन जानकारी मांगने का निर्णय लिया है, जो राज्य सरकारों या उनकी आधिकारिक एजेंसियों के कथित तौर पर अनधिकृत कब्जे में हैं। सच्चर समिति को 2005-06 के दौरान विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कथित अनधिकृत कब्जे के बारे में सूचित किया गया था। संसदीय समिति केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से राज्यों से जानकारी एकत्र कर रही है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने वक्फ (संशोधन) विधेयक के अध्ययन के दौरान पाया कि 2005-06 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42 ऐसी संपत्तियों के बारे में बताया गया था। इनमें से 53 मध्य प्रदेश में, 60 उत्तर प्रदेश में और 53 ओडिशा में थे।

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