बिजली उपभोक्ताओं को राहत के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरु
30 नवंबर तक पंजीकरण पर मिलेगा सर्वाधिक लाभ


उपभोक्ता बकाया बिल की राशि को किस्तों जमा करने की सुविधा
LP Live, Lucknow: योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए बुधवार से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को लागू कर दिया है। यह योजना 08 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक कुल 54 दिनों तक तीन खंडों में चलाई जाएगी। इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण 01 दिसंबर से 15 दिसंबर तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस योजना के लाभ के लिए 30 नवंबर तक पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को ज्यादा लाभ मिलेगा।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि 8 नवंबर से उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत ‘जल्दी आएं, ज़्यादा लाभ पाएं के जरिए उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ता किसी भी विभागीय बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सीएन कार्यालय पर या यूपीपीसीएल की वेबसाइट http://uppcl.org पर पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है तथा अधिकतम 12 किश्तों में अपने बकाए राशि के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के अनुसार योजना के तहत एक किलोवाट तक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा एलएमवी-5 तक के किसान उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर तक बकाए के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत तक की छूट तथा इस दौरान बकाए को 12 किस्तों में जमा करने पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा 12 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

एक किलोवाट पर छूट
यूपीपीसीएल के अनुसारएक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाए का पूर्ण भुगतान करने पर 90 प्रतिशत, तीन किस्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत, तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि 1 से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत, 3 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत, 3 किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा 6 किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
तीन किलोवाट पर इतनी मिलेगी छूट
इस योजना के तहत 3 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाए का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा 3 किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी। तीन किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा 3 किस्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनो विकल्पों में क्रमशः 10 कम की छूट मिलेगी।
वाणिज्यिक संस्थानों को लाभ
निजी वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाए के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा 3 किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी। औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा 3 किस्तों में बकाए के भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनो विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
