थप्पड़ प्रकरण: पीड़ित छात्र का बदलेगा स्कूल, आरटीई से होगा प्रवेश


LP Live, Muzaffarnagar: खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल में हुए थप्पड़ प्रकरण को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़ित छात्र की स्थिति को लेकर बीईओ किरण यादव ने रिपोर्ट दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित छात्र के घर और शारदेन स्कूल की दूरी ज्यादा होने के चलते आरटीई के तहत आसपास के सबसे बेहतर स्कूल में छात्र का प्रवेश कराने के निर्देश दिए हैं। नए सत्र में छात्र को प्रवेश कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को चिन्हित करना भी शुरू कर दिया है। सुनवाई के लिए अगली तिथि तीन फरवरी लगाई गई है।
यह था पूरा मामला: मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर स्थित नेहा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या ने वहां पढ़ने वाले छात्र को अन्य छात्रों से थप्पड़ लगवाए थे। इस दौरान छात्र को लेकर टिप्पणी भी की गई थी। इस प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला बढ़ गया था, जिसके बाद यह मुद्दा विदेशों तक छाया रहा। इस मामले में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के पौत्र वरुण गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया। विशेषज्ञों ने टीम ने पहुंचकर पीड़ित छात्र के साथ स्कूल के अन्य छात्रों की कई दिन तक काउंसलिंग की। वहीं कोर्ट के संज्ञान के बाद ही छात्र का दाखिल मुजफ्फरनगर के सीबीएसई स्कूल शारदेन में कराया गया। करीब एक वर्ष से अधिक समय से वह उसी विद्यालय में बढ़ रहा है। गुरुवार को बीईओ किरण यादव से यह सभी प्रक्रिया की रिपोर्ट कोर्ट में प्रेषित की.

25 किलोमीटर की दूरी बाइक से तय करता है छात्र जिसमें एक बिंदु यह भी रखा गया कि छात्र की घर और विद्यालय की दूरी करीब 25 किलोमीटर है, जिसके लिए विभाग परिवहन खर्च देता है। छात्र अपने पिता के साथ दुपहिया वाहन से आता-जाता है। इसे महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छात्र को दाखिल उनके घर वाले क्षेत्र में स्थित सबसे बेहतर विद्यालय में कराने के निर्देश दिए हैं।
एडमिशन के लिए 15 स्कूल किए चिन्हित बीईओ किरण यादव ने बताया कि नए सत्र में छात्र का दाखिला उनके आसपास के स्कूल में कराया जाएगा, जिसमें लिए करीब 15 से 20 स्कूलों की सूची निकलवाई गई है। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तिथि निर्धारित हुई है।
