हरियाणा

हरियाणा में सड़क सुरक्षा को लेकर नई पहल

परिवहन विभाग ने शुरू की ‘हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल‘ स्कीम

LP Live, Chandigarh: सड़क सुरक्षा को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इस दिशा में हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह वीर्क ने ‘हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल‘ शुरु की। इस स्कीम का मकसद राज्य की सड़को पर हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है।

हरियाणा परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह वीर्क ने गुरुवार को ‘हरियाणा सड़क सुरक्षा मैनुअल‘ शुरु करते हुए कहा कि वाहनों के चालानों से प्राप्त आय का 50 प्रतिशत राशि को सड़क सुरक्षा के लिए प्रयोग करने के प्रावधान-2018 में जारी नियमों में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि लीड एजेन्सी या परिवहन विभाग के द्वारा सम्बन्धित विभागों से इन नियमों के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाएं व स्कीमे मांगी जाती है। पिछले वर्ष 37 करोड़ रूपये प्राप्त हुए थे, जिसे पुलिस, परिवहन, शिक्षा, स्थानीय निकाय विभागों को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यो व स्कीमों के लिए दिये गए है। हिन्दी भाषा में इस मैनुअल की पांच हजार प्रतियांमारूति कम्पनी तैयार करेगी, जिसे सड़क सुरक्षा केंद्रों और ड्राईविंग स्कूलो तथा प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाएगा। इस मैनुअल को हरमनसिंह सिद्धू ने तैयार किया है। उन्होने कहा कि यह मैनुअल बहुत उपयोगी साबित होगा और इसको पढ़ने से ड्राइविंग सिखने वालो और लाईसैंन्स बनवाने वालो तथा आम जनता में सड़क सुरक्षा के प्रति नियमों का ज्ञान मिलेगा और सड़क दुघर्टनाओं को कम किया जा सकेगा।

राजमार्गो कट करने पर होगी कार्रवाई
उन्होने कहा कि सड़क सुरक्षा के नए पहलूओ को लाने की जरूरत को देखते हुए सड़क सुरक्षा परिषद् की पिछले महीने हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जिन राजमार्गो पर अवैध कट बनाए गए है, सम्बन्धित के विरूद्व एफआईआर दर्ज की जाए। इसी की पालना में सभी जिला परिवहन अधिकारियों को एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक राज्य राजमार्ग का चयन करके इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से कार्यवाही के बारे निर्देश दिए हैं।उन्होने कहा कि विभिन्न सड़को की स्पीड लिमिट निर्धारित करने के सम्बन्ध में आईआईटी, मद्रास के साथ करार किया गया है, जिसमें वो इस सम्बन्ध में राज्य का सर्वेक्षण करेंगे और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

क्या है सड़क सुरक्षा मैनुअल
इस मैनुअल को तैयार करने वाले हरमन सिंह सिधू ने बताया कि तत्कालीन परिवहन आयुक्त अमिताभ ढिल्लो के मार्गदर्शन में इस सड़क सुरक्षा मैनुअल को तैयार किया गया है। इस मैनुअल को चार भागो में बांटा गया है। जिसमें पहले भाग में सड़क आघात व प्रमुख जोखिम कारक, दूसरे में अपने वाहन को जानने जिसमें टायर, ब्रेंक, स्टैरिंग, व्हील, रोशनी, विंड स्क्रीन, रियर व्यवू मिरर, हॉर्न, ब्लाइंड स्पोर्टस को जानना, सड़को के नियम, सुरक्षित ड्राइिविंग, अन्य सडक उपयोगकर्ताओं के प्रति विन्रम ड्राईविंग करना व सुरक्षित ड्राइविंग शामिल है। जबकि तीसरे हिस्से में उचित दूरी पर गाड़ी चलाना, दूरियों का पालन करना, आपातकालीन वाहनों के बारे में, चैराहो पर यातायात सिंग्नलों का पालन करते हुए ड्राईविंग करना, सिग्नल के प्रकार, मार्क का अधिकार, संकेत देने, मुडने, ईशारे, लेन बदलने, हाईवे ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, रेलवे क्रासिंग, विभिन्न परिस्थितियों में ड्राईविंग, गाडी रोकने, पार्क करने व सड़क चिन्हो के बारे में जानकारी है। मैनुअल के चौथे भाग में आपातकालीन स्थिती और दुर्घटनाएं, सड़क सांझा करना, दूर्घटना पीडित की मद्द करना, गुड समारटियन की मद्द करना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी और कानून इत्यादि के बारे में बताया गया है।

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