क्राइमहरियाणा

हरियाणा में अब अपराधियों की खैर नहीं

सरकार की चेतावनी: गुंडागर्दी छोड़े या फिर हरियाणा!

हकोका कानून के तहत जारी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी: अनिल विज 
LP Live, Chandigarh: प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार गंभीर है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चेतावनी दी है कि अपराधी या तो गुंडागर्दी छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दें। राज्य सरकार मादक पदार्थों की तस्करी समेत जघन्य अपराधों में शामिल लोगों की वित्तीय संपत्तियों की विशिष्ट खुफिया जानकारी एकत्रित कर रही है।

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने यह चेतावनी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रश्नकाल के दौरान दी। उन्होंने सदन में कहा कि छानबीन से पता चला है कि प्रदेश में अपराधियों ने अनेक अचल सम्पत्तियों का निर्माण अनाधिकृत रुप से या अवैध अतिक्रमण कर किया गया है। सरकार अपराधों के प्रति गंभीर है और विध्वंस गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को पुलिस सहायता प्रदान की गई है। खुफिया जानकारी में जघन्य अपराधियों एवं मादक पदार्थों के तस्करों की गतिविधियों को निरंतर अंजाम दिया जा रहा है। विशेष रुप से अपराध करके अर्जित आय से बढ़ाई सम्पत्तियों की सूचना एकत्रित की जा रही है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके अवैध संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई चल रही है।

इस साल 72 संपत्तियां ध्वस्त की
गृहमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों के ध्वस्त किए गए मकानों या सम्पत्तियों की कुल संख्या 72 है। जिला फरीदाबाद 35, हिसार 2, सिरसा 9, फतेहबाद 6, अम्बाला 2, यमुनानगर 3, कुरुक्षेत्र 4, रोहतक 4, कैथल 3, रेवाड़ी 1 और महेन्द्रगढ 3 शामिल है। विज ने बताया कि राज्य सरकार अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा संगठित अपराध की वित्तीय जड़ों पर लगातार प्रहार किये जा रहे है और भविष्य मे भी संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी पर सरकार के प्रहार से शराब व तस्कर हरियाणा छोड-छोडकर भाग भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि बदमाशों व गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए हकोका कानून को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश-देश में अमन-शांति बनाने रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के पीड़ितों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 संचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रबंधित पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई जाती है तथा 1930 को आम जनता के लिए सुगम बनाने के लिए इसे 112 के साथ एकीकृत किया गया है और इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित अठारह पुलिसकर्मियों व अधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है।

साइबर अपराधों पर भी लगाम
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने 29 साइबर पुलिस थानों का गठन किया है, जहाँ सिर्फ साइबर क्राइम के मामलों का अनुसंधान होता है। सभी पुलिस थानों में साइबर डेस्क की स्थापना की गई है, जहाँ साइबर क्राइम की शिकायत प्राप्त की जाती है और उसका अनुसन्धान होता है। इन साइबर थानों एवं साइबर डेस्क पर एक हजार से भी उपर साइबर अपराध के अनुसंधान में विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिसकर्मी एवं अधिकारी लगाये गये हैं। वहीं साइबर अपराध में जाँच अधिकारी द्वारा जब्त किए गए आपतिजनक उपकरणों की जाँच करने के लिए पंचकुला में साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। प्रशिक्षण और विश्लेषण केंद्र गुरुग्राम के साथ साइबर फोरेंसिक लैब पंचकुला पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के लिए साइबर अपराध में जाँच व अनुसंधान से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नियमित तौर पर आयोजित करता है। साइकॉर्ड और साइट्रेन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल है, जिनका क्रमशः उपयोग साइबर अपराध से संबंधित मामलों में अन्य राज्यों के साथ समन्वय करने व पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के लिए साइबर अपराध के अनुसन्धान और पर्यवेक्षण के प्रशिक्षण हेतु किया जा रहा है।

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