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हरियाणा की जेलों में अब नहीं चलेंगे पंजाब के नियम

LP Live, Desk:  हरियाणा में लागू पंजाब जेल नियमावली-1894 अब नहीं चलेगा। इसमें परिवर्तन करते हुए हरियाणा कारागार नियम 2022 से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गयी है। यह नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।  इन नियमों को हरियाणा कारागार नियम 2022 कहा जाएगा। हरियाणा जेल नियम 2022 स्थानीय कानूनों और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन और विलोप के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मॉडल जेल नियमावली 2016 पर आधारित हैं। इसके अलावा पदमा योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। योजना के विकास में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम के प्रारूप को मंजूरी दी गयी है, इसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर केंद्रित विकासात्मक हस्तक्षेपों को डिजाइन और कार्यान्वित करना, क्लस्टर दृष्टिकोण का लाभ उठाकर और स्थायी रोजगार पर जोर देना है। 4000 एकड़ भूमि पर एमएसएमई के 143 नए क्लस्टर (प्रत्येक ब्लॉक में एक) स्थापित करना है। फरीदाबाद को महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम 2022 बनाने को स्वीकृति दे दी गई है। यह वत्तीय खर्चा और प्राधिकरण की बैठक को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। यह नियम प्राधिकरण के सामान्य और विशेष प्रावधानों को परिभाषित करते हैं, जिसमें समय, स्थान, बैठकों के आयोजन, बैठकों की सूचना, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उपस्थिति, कोरम की स्थिति, बैठक में किए जाने वाले कार्य, प्रश्नों को तय करने की विधि, गैर-सदस्यों की भागीदारी व अवसंरचना विकास योजना आदि की तैयारी शामिल है। मंत्री मंडल की इस बैठक में हाल ही में हुए फैसले के बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) -2022 नाम से एक अध्यादेश लाने को लेकर सहमति जताई गई है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम, 2014 में आगे संशोधन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) 2022 नाम से एक अध्यादेश लाने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।। अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता के लिए अध्यादेश लाना जरूरी था। हरियाणा में वर्तमान में विधानसभा सत्र में नहीं है और ऐसी परिस्थितियां जो तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक बनाती हैं।

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