उत्तर प्रदेशक्राइम

मुजफ्फरनगर कच्ची सड़क दंगा: 10 उपद्रवियों को पांच-पांच वर्ष की सजा

कच्ची सड़क पर विशेष समुदाय के लोगों ने किया था दुकानों पर पथराव

LP Live, Muzaffarnagar: जनपद के नगर अंतर्गत  सिविल लाइन थानाक्षेत्र के कच्ची सड़क पर वर्ष 2006 में हुए उपद्रव के 10 आरोपियों को कोर्ट ने 5- 5 साल की सजा सुनाई है। सबूतों के अभाव में 14 आरोपितों को बरी  भी किया गया। उस समय नगर के इस्लामिया इंटर कालेज में हुए जलसे से लौट रहे  विशेष समुदाय के लोगों ने  दूसरे समुदाय की दुकानों पर पथराव किया था।

गौरतलब है कि वर्ष 2006 में डेनमार्क में पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में मुस्लिम समाज के लोगों ने आर्य समाज रोड स्थित इस्लामिया इंटर कालेज में जलसे का आयोजन किया था। जलसे से लौट रहे लोगों ने नगर के कच्ची सड़क पर कुछ दुकानों पर पथराव कर दिया था। इसके बाद महमूदनगर और सरवट में दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। बाजार बंद हो गए थे। उस   दौरान दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर स्थिति को काबू में किया गया था। इस मामले में सिविल लाइन थाने में बिजेंद्र, इरफान, प्रमोद पाल, बबलू, रामानुज, गुलशन, इंद्र, मंगू, अनीस, मोमीन, नफीस, सालिम, अनिल, रमेश, नसीम, कलीम, नासिर, इरफान, रियाज, इकबाल, नदीम, दिलशाद, गुड्डु, साबिर के खिलाफ हत्या का प्रयास, बलवा, सेवन क्रिमिनल लॉ एक्ट समेत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भेज दी थी। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन के न्यायाधीश अनिल कुमार के समक्ष चल रही थी। एडीजीसी कमल कुमार ने बताया कि शनिवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने नसीम, कलीम, नासिर, इरफान, रियाज, इकबाल, नदीम, दिलशाद, गुड्डु, साबिर को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इन आरोपियों पर दंड  भी लगाया है। अन्य 14 आरोपियों को  साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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