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मुज़फ्फरनगर: गैंग रेप के दो आरोपियों को 20-20 साल की सजा व जुर्माना

साल 2013 के मुज़फ्फरनगर दंगों के दौरान दिया था घटना को अंजाम

LP Live, Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने साल 2013 के संप्रदायिक दंगे के दौरान एक महिला से सामूहिक बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को दाेषी करार देते हुए बीस-बीस साल की कैद और 15-15 हज़ार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के मुताबिक सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों के दौरान फुगाना क्षेत्र के लांक गांव में एक 26 वर्षीय महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस दरिंदगी को कुलदीप, महेशवीर और सिकंदर नामक आरोपियों ने अंजाम दिया था। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए. के. सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी महेशवीर और सिकंदर को दोषी करार दिया और 20-20 साल की कैद तथा 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष दल ने कुलदीप, महेशवीर और सिकंदर नामक आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन मामले की सुनवाई की प्रक्रिया के दौरान ही कुलदीप की मौत हो गई थी। इस मामले में पीड़िता सहित सात गवाहों के बयान कोर्ट के अभियोजन पक्ष की ओर से कराए गए थे और अभियोजन पक्ष के अलावा स्थानीय अधिवक्ता मोहमद रिज़वान ने पीडिता की ओर से इस मामले में पैरवी की।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तेजी से हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट क अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर के अनुसार सुप्रीम इस मामले में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रोजना सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत को आदेश दिया था कि वह इसे प्राथमिकता से ले और इस मामले को लंबे समय तक टाला ना जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि इस वारदात के अभियुक्त निचली अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया में विलंब कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर निर्देश जारी करने पड़े। मंगलवार को आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने दो आरोपियों महेशवीर और सिकंदर के खिलाफ धारा 376डी में 20 वर्ष की सजा व 10 हज़ार रुपये का जुर्माना और धारा376(2)ग में दस वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार का जुर्माना के अलावा धारा 506 में दो वर्ष की सज़ा सुनाई गई है।

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