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कोर्ट ने बढ़ाई आप संयोजक केजरीवाल की मुश्किलें

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करने के निर्देश

कोर्ट ने सार्वजनिक धन की बर्बादी को लेकर दिया आदेश
LP Live, New Delhi: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दायर शिव कुमार सक्सेना की अर्जी को स्वीकार किया और दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक संपत्ति को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 18 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

क्या है मामला
दिल्ली की सत्ता में रहते हुए आप संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को अपने फोटो वाले हार्डिंग केजरीवाल पर यह मामला 2019 का है। शिकायतकर्ता ने द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर सार्वजनिक पैसों की बर्बादी मानते हुए कोर्ट में इसकी शिकायत की थी। लेकिन तब मजिस्ट्रेट ने शिकायत खारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने रिवीजन पिटीशन डाली, जिसे अदालत में स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है, जो पहले से ही कथित शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई के दर्ज मामलों का सामना कर रहे हैं।

 

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