LP Live, New Delhi: मानहानि मामले में सजा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। मसलन हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया।
सूरत की अदालत द्वारा मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता निरस्त की जा चुकी है। अदालत के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट में सजा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की। शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषसिद्धि पर रोक लगाना एक अपवाद है और ऐसा काई नियम नहीं है। गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा ुचनाव क दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया।
मानहानि के आपराधिक मुकदमें सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया गया था। इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी पहले सूरत में सत्र न्यायालय गये, जहां उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उनकी सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।