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दिल्ली शराब घोटला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की के. कविता की जमानत अर्जी

कोर्ट का गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने से इनकार

कोर्ट ने निचली अदालत में जाने का कहा
LP Live, New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और कहा कि जमानत के लिए सीधे सुप्रीम जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता कविता को दिल्ली शराब घोटले मामले में गिरफ्तार किया था। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 15 मार्च को ईडी की एक टीम ने गिरफ्तार किया था। उनसे सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में पूछताछ की जा रही है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया और टिप्पणी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी मामले में सभी के लिए एक समान नीति का पालन करना होगा और लोगों को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता से दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में जाने को कहा है। वहीं कोर्ट ने पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

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